आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (बी) के तहत सक्रिय प्रकटीकरण
क्रमांक | विवरण | हाइपरलिंक |
---|---|---|
1 | संगठन एवं कार्य | |
1.1 | इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण। | क्लिक करें |
1.2 | इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य। | क्लिक करें |
1.3 | निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई प्रक्रिया। | क्लिक करें |
1.4 | कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड. | क्लिक करें |
1.5 | कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम, निर्देश पुस्तिका और अभिलेख। | क्लिक करें |
1.6 | प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियाँ। | क्लिक करें |
1.7 | सार्वजनिक प्राधिकरण के भाग के रूप में गठित बोर्ड, परिषद्, समितियाँ और अन्य निकाय। | क्लिक करें |
1.8 | अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका। | क्लिक करें |
1.9 | अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें क्षतिपूर्ति प्रणाली भी शामिल है। | क्लिक करें |
1.10 | लोक सूचना अधिकारियों का नाम, पदनाम और अन्य विवरण। | क्लिक करें |
1.11 | उन कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है/की गई है। | क्लिक करें |
1.12 | आरटीआई की समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम। | क्लिक करें |
1.13 | स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश | क्लिक करें |
क्रमांक | विवरण | हाइपरलिंक |
---|---|---|
2 | बजट और कार्यक्रम | |
2.1 | प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट जिसमें सभी योजनाएं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट आदि शामिल हैं। | क्लिक करें |
2.2 | विदेशी और घरेलू दौरे. | क्लिक करें |
2.3 | सब्सिडी कार्यक्रम के क्रियान्वयन का तरीका. | क्लिक करें |
2.4 | विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान। | क्लिक करें |
2.5 | सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण | क्लिक करें |
2.6 | सीएजी एवं पीएसी पैरा | क्लिक करें |
क्रमांक | विवरण | हाइपरलिंक |
---|---|---|
3 | प्रचार ब्रांड सार्वजनिक इंटरफ़ेस | |
3.1 | नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था का विवरण [धारा 4(1)(बी)(vii)] : [एफ सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013] | क्लिक करें |
3.2 | क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का ब्यौरा उन्हें सूचित किया जाता है : [धारा 4(1)(सी)] | क्लिक करें |
3.3 | सूचना का व्यापक रूप से तथा ऐसे रूप और तरीके से प्रसार करना जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो। | क्लिक करें |
3.4 | सूचना मैनुअल/हैंडबुक की पहुंच का प्रारूप। | क्लिक करें |
3.5 | क्या सूचना पुस्तिका/हैंडबुक निःशुल्क उपलब्ध है या नहीं | क्लिक करें |
क्रमांक | विवरण | हाइपरलिंक |
---|---|---|
4 | ई-शासन | |
4.1 | वह भाषा जिसमें सूचना मैनुअल/हैंडबुक उपलब्ध है। | क्लिक करें |
4.2 | सूचना मैनुअल/हैंडबुक को अंतिम बार कब अद्यतन किया गया था? | क्लिक करें |
4.3 | इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी | क्लिक करें |
4.4 | सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण | क्लिक करें |
4.5 | ऐसी अन्य जानकारी जो धारा के तहत निर्धारित की जा सकती है। | क्लिक करें |
4.6 | आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान | क्लिक करें |
4.7 | संसद में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर : | क्लिक करें |
क्रमांक | विवरण | हाइपरलिंक |
---|---|---|
5 | जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है | |
5.1 | जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है | क्लिक करें |
क्रमांक | विवरण | हाइपरलिंक |
---|---|---|
6 | स्वयं की पहल पर प्रकट की गई जानकारी | |
6.1 | मद/सूचना का खुलासा इस प्रकार किया जाए कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े। | क्लिक करें |
6.2 | भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए दिशा-निर्देश (जीआईजीडब्ल्यू) का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में जारी किया गया और प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया)। | क्लिक करें |