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परिचय

वर्ष 1980 में वाणिज्य मंत्रालय के दिनांक 31 दिसंबर 1980 के संकल्प तहत ईओयू योजना शुरू की गई थी। विकास आयुक्त, सीप्ज़-एसईज़ेड (महाराष्ट्र, गोवा और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली, दमन और दीव) के अधिकार क्षेत्र में 100% ईओयू: निर्यात राज्य में देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे और कंटेनर टर्मिनल की उपस्थिति के कारण ओरिएंटेड यूनिट्स (ईओयू) को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है।

उद्देश्य

ईओयू योजना मुक्त व्यापार क्षेत्र, निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की योजना की पूरक है। वे यूनिट जो अपने माल के पूरे उत्पादन का निर्यात करने का उपक्रम कर रही हैं, उन्हें ईओयू के रूप में स्थापित करने की अनुमति है।

इस योजना का उद्देश्य मूल रूप से अतिरिक्त उत्पादन क्षमता बनाकर निर्यात को बढ़ावा देना, देश में विदेशी मुद्रा अर्जित करना, नवीनतम प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करना और अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करना था।

नए यूनिटों को स्वीकृति

ईओयू योजना के तहत स्वचालित मार्ग से यूनिट स्थापित करने के प्रस्तावों का मूल्यांकन यूनिट अनुमोदन समिति के माध्यम से किया जाना है, जिसमें निम्नलिखित को ध्यान मंद रखा जाएगा : -

  1. सभी निदेशकों/साझेदारों के व्यक्तिगत/साझेदारी फर्मों के संबंध में निवास प्रमाण। (पासपोर्ट/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र या विकास आयुक्त के विवेक पर कोई अन्य साक्ष्य);
  2. मार्केटिंग टाई-अप
  3. यदि ईओयू हैं
  4. किसी अधिकारी द्वारा परियोजना स्थल का निरीक्षण;
  5. पिछले तीन वर्षों में सभी प्रमोटरों के आयकर पर रिटर्न;
  6. प्रमोटरों का अनुभव;
  7. क्या ईओयू योजना के तहत माल के डायवर्जन आदि के संबंध में कोई मामला लंबित है, इस पर अन्य डीसी की रिपोर्ट लंबित है।

जब आवश्यक हो, उपरोक्त की पुष्टि उन लोगों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा की जा सकती है जो उद्यम के प्रायोजक हैं। यदि प्रवर्तक एक स्थापित संगठन हैं, तो व्यक्तिगत साक्षात्कार आयोजित करने से बचा जा सकता है।

यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक प्रत्येक सोमवार को होगी। यदि कोई विकास आयुक्त नहीं है तो जोन का अगला शीर्ष अधिकारी इसका समापन करेगा. इकाई बैठक से पहले अपने सामने आने वाली समस्याओं की जानकारी देगी। प्रमोटरों के अलावा, किसी अन्य शामिल एजेंसी, जिसके साथ इकाई को कठिनाई हो रही है, को भी बैठकों में संदर्भित किया जा सकता है।

अलौह और लौह धातुओं के पुनर्चक्रण का मूल्यांकन केवल तभी किया जाएगा जब सुविधा पिंड बनाने की सुविधा से सुसज्जित हो। इसके अलावा, यदि आप ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करेंगे तो क्यूआर कोड धोखाधड़ी से बचना सुनिश्चित करें।

ईओयू के लिए क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताएं

  1. उच्च-ग्रेड लौह अयस्क: उच्च-ग्रेड लौह अयस्क, यानी 64% Fe और उससे अधिक के निर्यात के प्रस्ताव वर्तमान में एमएमटीसी के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं और इसका निर्यात बीओए से अनुमोदन के अधीन है। गोवा स्रोत और रेडी मूल वाला लौह अयस्क बहिष्कृत है।
  2. कॉफ़ी: आयातित कॉफ़ी का निर्यात संबंधित अधिनियम के तहत कॉफ़ी बोर्ड के अनुमोदन के अधीन है।
  3. पॉलिएस्टर यार्न: पॉलिएस्टर यार्न बनाने वाली किसी भी फैक्ट्री को, चाहे मौजूदा हो या नव विकसित - किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से निर्यात करने की अनुमति नहीं है और उसे सीधे निर्यात करना होगा।
  4. कपड़ा: कपड़ों के पुनर्प्रसंस्करण से संबंधित कोई भी गतिविधि, चाहे उपयोग किया गया हो या नहीं; माध्यमिक कपड़ा सामग्री जैसे कतरन, औद्योगिक वाइपर, लत्ता, घटिया धागे, ऊनी कंबल या शॉल और इसके अलावा, अन्य पुनर्चक्रण योग्य कपड़ा सामग्री को ईओयू कार्यक्रमों के तहत अनुमति नहीं है। बोर्ड किसी मौजूदा इकाई के लिए अनुमति पत्र के विस्तार पर निर्णय लेता है।
  5. चाय: चाय के मामले में, व्यवसाय को न्यूनतम 50% मूल्यवर्धन पूरा करना होगा।
  6. पृथक्करण गतिविधियाँ: पृथक्करण-संबंधी गतिविधियाँ 1.4.2002 से "निर्माण" परिभाषा में नहीं आएंगी। हालाँकि, इस गतिविधि को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने से लेकर, 1.4.2002 से पहले स्थापित यूनिटों से संबंधित पाँच वर्षों तक जारी रखने की अनुमति होगी। वर्तमान नीति के अनुसार आवश्यक इनपुट पर छूट लाभ के साथ अनुमति भी मिलेगी। हालाँकि, FTP के पैराग्राफ 6.08 और 6.09 के तहत DTA बिक्री के विकल्प की अनुमति नहीं होगी।
  7. मसाले: एफटीपी 2015-20 के पैराग्राफ 6.01 (डी) (ii) और (iii) में परिभाषित कर/शुल्क और मुआवजा उपकर के बिना या उसके साथ निर्यात के लिए आयात की अनुमति केवल मूल्य-वर्धित उद्देश्यों जैसे ग्राउंडिंग के लिए है। क्रशिंग, स्टरलाइज़ेशन या ओलेओरेसिन, तेल का उत्पादन और बुनियादी सफाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग इत्यादि के लिए नहीं। न्यूनतम 15% मूल्य वृद्धि अनिवार्य है।

निर्यातोन्मुखी यूनिटों के लाभ -

निर्यातोन्मुख यूनिट निम्नलिखित का लाभ उठाती हैं-

  • निम्नलिखईओयू के पास आयात या घरेलू स्रोतों के माध्यम से कच्चे माल या पूंजीगत सामान को शुल्क-मुक्त खरीदने की अनुमति है;
  • ईओयू जीएसटी की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं;
  • ईओयू घरेलू तेल कंपनियों से खरीदे गए ईंधन पर भुगतान किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं;
  • ईओयू वस्तुओं और सेवाओं पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने और उसके रिफंड के लिए पात्र हैं;
  • फास्ट ट्रैक क्लीयरेंस सुविधाएं;
  • एसएसआई क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट।
ईओयू के लिए पात्रता मानदंड

ईओयू की स्थिति के लिए, परियोजना में संयंत्र और मशीनरी में न्यूनतम 1 करोड़ रुपये का निवेश होना चाहिए। यह शर्त सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी भागों, इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क और जैव प्रौद्योगिकी पार्क पर लागू नहीं होती है। इसके अलावा, हस्तशिल्प, कृषि, पशुपालन, सूचना प्रौद्योगिकी, सेवाओं, पीतल हार्डवेयर और हस्तनिर्मित आभूषणों में शामिल ईओयू के पास कोई न्यूनतम निवेश मानदंड नहीं है।

ईओयू स्थिति प्राप्त करना

ईओयू का दर्जा प्राप्त करने के लिए, ईओयू योजना के तहत एक इकाई स्थापित करने के लिए अनुमोदन बोर्ड को आवेदन करना होगा। अनुमोदन के मामले में, वे ईओयू की स्थापना के लिए अनुमति पत्र की वैधता प्रदान करते हैं। इकाई को संयंत्र का निर्माण करने और मशीनरी स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए अनुमति पत्र की प्रारंभिक वैधता 2 वर्ष होगी। इसके अलावा, कोई व्यक्ति एक वर्ष तक की अवधि के लिए एक्सटेंशन प्राप्त कर सकता है। परिचालन शुरू करने पर, 5 वर्षों की अवधि में, ईओयू को संचयी रूप से सकारात्मक शुद्ध विदेशी आय हासिल करनी होगी।

आवेदन एवं अनुमोदन

ईओयू योजना के तहत यूनिटों की स्थापना के लिए आवेदन, सेवा क्षेत्र में यूनिटों की स्थापना के प्रस्तावों के अलावा (अनुसंधान एवं विकास, सॉफ्टवेयर और आईटी-सक्षम सेवाओं को छोड़कर), या बीओए द्वारा सौंपी गई कोई अन्य सेवा गतिविधि), मानदंड के अनुसार 15 दिनों के भीतर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार कर दी जाएगी।

आवेदन/अनुमोदन ईओयू स्थापित करने के लिए प्रक्रिया इस प्रकार है:
  1. 1. ईओयू की स्थापना के लिए विकास आयुक्त अधिकारी को एएनएफ 6ए (आवेदन तीन प्रतियों में होना चाहिए) में आवेदन दाखिल किया जाएगा। 2. आवेदन रुपये के रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट के साथ दाखिल किया जाना चाहिए। 5000/- वेतन एवं लेखा अधिकारी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के पक्ष में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उद्योग भवन, नई दिल्ली में देय। 3. ईओयू की स्थापना के लिए आवेदन को परिशिष्ट 6ए में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार, 15 दिनों के भीतर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित या अस्वीकार कर दिया जाएगा। 4. संयंत्र और मशीनरी और भवन में न्यूनतम निवेश निर्धारित होना चाहिए [यह हस्तशिल्प/एसटीपी/ईएचटीपी/फूलों की खेती/कृषि/पशुपालन/जलीय कृषि/सूचना प्रौद्योगिकी/सेवाओं और अन्य समान क्षेत्रों में पहले से मौजूद यूनिटों और यूनिटों पर लागू नहीं होता है। जैसा कि बीओए द्वारा निर्धारित किया गया है] न्यूनतम निवेश मानदंड केवल प्लांट और मशीनरी में 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक के निवेश वाली परियोजनाओं पर विचार किया जाता है। आईटीसी (एचएस) में प्रतिबंधित वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं को ईओयू द्वारा आयात या निर्यात करने की अनुमति है- 1. उनके अधिकृत संचालन के लिए इस शर्त के अधीन कि लागू किसी भी कानून के प्रावधान ऐसे मामलों में भी लागू होंगे। सेवा क्षेत्र में इकाई की स्थापना के प्रस्तावों के अलावा ईओयू योजना के तहत यूनिटों की स्थापना के लिए आवेदन (अनुसंधान एवं विकास, सॉफ्टवेयर और आईटी सक्षम सेवाओं, या अनुमोदन बोर्ड द्वारा सौंपी गई किसी भी अन्य सेवा गतिविधि को छोड़कर), को मंजूरी दे दी जाएगी या अस्वीकार कर दिया जाएगा। परिशिष्ट 6ए में दर्शाए गए मानदंडों और परिशिष्ट 6बी में अनुमोदन से संबंधित सेक्टर विशिष्ट शर्तों के अनुसार, 15 दिनों के भीतर यूनिटों की मंजूरी समिति।
  2. 2. अन्य मामलों में, बीओए द्वारा मंजूरी के बाद डीसी द्वारा मंजूरी दी जा सकती है। परिशिष्ट 6ए परिशिष्ट 6ए, ईओयू योजना के तहत यूनिटों की स्वचालित मंजूरी के लिए विकास आयुक्त द्वारा अपनाए जाने वाले मानदंडों को निर्दिष्ट करता है, जो इस प्रकार हैं:- नए यूनिटों की मंजूरी: स्वचालित मार्ग के तहत ईओयू योजना के तहत यूनिटों की स्थापना के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा। यूनिट अनुमोदन समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए: - (i) सभी निदेशकों/साझेदारों की व्यक्तिगत/साझेदारी फर्मों के संबंध में निवास प्रमाण। (पासपोर्ट/राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/मतदाता पहचान पत्र या विकास आयुक्त की संतुष्टि के लिए कोई अन्य प्रमाण); (ii) पिछले तीन वर्षों के लिए सभी प्रमोटरों का आयकर रिटर्न; (iii) प्रवर्तकों का अनुभव; (iv) विपणन गठजोड़; (v) ईओयू के मामले में, एक अधिकारी द्वारा परियोजना स्थल का निरीक्षण; (vi) अन्य डीसी से एक रिपोर्ट कि क्या माल आदि के डायवर्जन के संबंध में ईओयू योजना के तहत कोई मामला लंबित है। जहां भी आवश्यक हो, उपरोक्त को परियोजना के प्रमोटरों के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। प्रमोटरों के एक अच्छी तरह से स्थापित इकाई होने की स्थिति में, व्यक्तिगत साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त किया जा सकता है। यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक प्रत्येक सप्ताह सोमवार को होगी। विकास आयुक्त की अनुपस्थिति की स्थिति में, बैठक जोन के अगले वरिष्ठ अधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी। इकाई को उनके सामने आने वाली समस्याओं के बारे में पहले से सूचित करना होगा। बैठकों में प्रमोटरों के अलावा अन्य संबंधित एजेंसी, जिसके साथ इकाई को दिक्कतें आ रही हैं, को भी बुलाया जा सकता है। लौह और अलौह धातु के पुनर्चक्रण के प्रस्तावों पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब इकाई के पास सिल्लियां बनाने की सुविधा हो और मूल्यवर्धन हासिल करने का प्रस्ताव हो।
ईओयू योजना से बाहर निकलना

डीसी की मंजूरी के साथ, एक ईओयू योजना से बाहर निकल सकता है। ये निकास उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और लागू औद्योगिक नीति के दंड के अधीन होंगे। यदि इकाई ने दायित्वों को पूरा नहीं किया है, तो बाहर निकलने के समय उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि किसी रत्न और आभूषण इकाई ने अपना परिचालन बंद कर दिया है, तो आभूषण के निर्माण के लिए उपलब्ध सोना और अन्य कीमती धातुएं, रत्न, मिश्र धातु और अन्य सामग्री डीओसी द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी को उस एजेंसी द्वारा निर्धारित मूल्य पर दी जाती है।

A.R. SULPHONATES PVT.LTD. AAACORP EXIM INDIA PVT.LTD
ABICOR BINZAL PRODUCTION (INDIA) PVT. LTD AFRICURE PHARMACEUTICALS INDIA PVT. LTD.
AIM NONWOVENS & INTERIORS PVT LTD ALL PACK PLASTICS
ALL TIME PLASTICS PVT LTD. ALLIED INSTRUMENTS PVT. LTD
ALPHA FLOCK (INDIA) PVT LTD ALPHA IMPEX PVT. LTD.
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APEX PRINTING TECHNOLOGY INDIA PVT.LTD. AQUAPHARM CHEMICAL CO.PVT.LTD.,
AQUAPHARM CHEMICALS PVT. LTD. (MAHAD UNIT) ARKLITE SPECIALITY LAMPS LTD.
ARTIS TECHNICAL TEXTILE PVT. LTD. ASB INTERNATIONAL PVT LTD
AUDAX PROTECTIVE FABRICS PVT. LTD. AXIOM CORDAGES LTD.
AXIOM CORDAGES LTD.-100% EOU B.R.STEEL PRODUCTS PVT.LTD.
BADVE HELMETS INDIA PVT. LTD. BAG ELECTRONICS INDIA PVT. LTD.
BARCLAYS TECHNOLOGY CENTRE INDIA PVT. LTD BEC CHEMICALS PRIVATE LIMITED
BEL OPTRONIC DEVICES LTD., BELLOTA AGRISOLUTIONS & TOOLS PVT. LTD.
BENZO CHEM INDUSTRIES PVT. LTD. (UNIT II) BHARATI SHIPYARD LIMITED
BLISS GVS PHARMA LIMITED BLISS GVS PHARMA LTD.
BLISS GVS PHARMA LTD. BLOOM ENERGY INDIA PVT LTD
BORA AGRO FOODS CAMLINE FINE SCIENCES LTD
CEAT SPECIALTY TYRES LTD. CHANDRA PROTECO LIMITED
CHOWGULE & COMPANY PVT. LTD CHOWGULE AND COMPANY LTD.
CIPLA LIMITED ( II ) CIPLA LTD. (RAIGAD)
CONCENTRIC PUPMS PUNE PRIVATE LIMITED CONNOUGHT NETWORK SERVICES PVT LTD
COSMOS IMAGING PVT LTD CROWN CHEMICALS PRIVATE LIMITED
DANA INDIA PRIVATE LIMITED DANA INDIA TECHNICAL CENTRE PRIVATE LIMITED
DECCAN FINE CHEMICALS (INDIA) PVT. LTD. DEMPO MINIG CORPORATION PVT.LTD.
DEVA DRILL TECH (I) LTD. DIXIE AUTO ELECTRIC (INDIA PVT.LTD.
DODHIA TECHNO ENGINEERING PVT. LTD. DREAM PLAST INDIA PVT. LTD.
DREAM PLAST INDIA PVT.LTD., UNIT II DRT-ANTHEA AROMA CHEMICALS PVT. LTD. (UNIT I)
DUFLON INDUSTRIES PVT. LTD.  
EDICON PNEUMATIC TOOL CO.PVT.LTD EDR CONTINUOUS INFORMATION PVT LTD
ELITE PLAST AUTOSYSTEMS PVT. LTD. ELSTEEL MODULER PRODUCTS INDIA PVT.LTD
EMCURE PHARMACEUITCALS LTD. UNIT III EMCURE PHARMACEUTICALS LIMITED
EMCURE PHARMACEUTICALS LTD EMH CRANE COMPONENTS PVT. LTD.
EVOTEC (INDIA) PVT. LTD. FERRING THERAPEUTICS PVT. LTD.
FIBERWEB ( INDIA ) LTD FIBERWEB (INDIA) LTD UNIT 1
FLAMINGO PHARMACEUTICALS LTD FLAMINGO PHARMACEUTICALS LTD. (TALOJA)
FLORESSENCE PERFUMES PVT. LTD. FONTASEY ENGINEERING EXPORTS PVT.LTD.
FORCAS IMPEX PVT LTD. FORCE MTU POWER SYSTEMS PVT. LTD.
GLOBUS INTERNATIONAL COATERS PVT. LTD. GALVI ENGINEERING PVT. LTD.
GARWARE BESTRETCH LIMITED GARWARE TECHNICAL FIBERS LTD
GENOM BIOTECH PVT LTD GEORGE PHILIPS MEDICAL ENGINEERING PVT. LTD.
GEW RADIATORS INDIA PVT. LTD GIIAVA (INDIA) PVT. LTD.
GKB OPHTHALMICS LTD. UNIT I GKB OPHTHALMICS LTD. UNIT II
GKB VISION PVT LTD GKN Fokker Elmo India Pvt. Ltd.
GODAVARI BIOREFINERIES LTD. GREENSPAN AGRI-TECH PRIVATE LIMITED
GTFL - 100% EOU(A DIVISION OF M/S. GARWARE TECHNIC GUMPRO DRILLING FLUIDS PVT. LTD.
HALDEX INDIA PVT. LTD HALLIBURTON TECHNOLOGY INDIA PVT. LTD.
HAWA VALVES (INDIA) PVT. LTD. HELVOET RUBBER & PLASTIC TECHNOLOGIES (I) PVT. LTD
HIKAL LTD HIKAL LTD.
HINDUSTAN UNILEVER LTD. HITACHI AUTOMOTIVE SYSTEMS PUNE (INDIA) PVT. LTD.
HOPE(INDIA)POLISHINGWORKS PVT.LTD., HUGHES PRECISION MANUFACTURING PVT. LTD.
IMPEL RASAYAN PVT.LTD. INDO SCHOTTLE AUTO PARTS PVT.LTD.
INDOWORTH INDIA LTD. INFOSERVICES
INOXPA INDIA PVT. LTD. INTEGRATED EQUIPMENT (INDIA) PVT. LTD.
INTERDRIL (ASIA) LTD. INTERNATIONAL PACKAGING PRODUCTS PVT.LTD.,
INVENTYS RESEARCH CO. PVT. LTD. ION EXCHANGE ( INDIA ) LTD.
JABIL INDIA MFG. PVT. LTD. JABIL CIRCUIT INDIA PVT. LTD.
JABS INTERNATIONAL PVT. LTD. JAI CORP LIMITED
JAMES WALKER INMARCO INDUSTRIES PVT. LTD. JAY PRECISION PRODUCTS INDIA PVT LTD
JELL PHARMACEUTICALS PVT. LTD. JOHN DEERE INDIA PRIVATE LIMITTED UNIT III
JOHN DEERE INDIA PVT. LTD. K S JEWELLERY&CO.
KCN EXPORTS LTD. KEVA FRAGRANCES PVT. LTD
KIRAN MEDICAL SYSTEM LTD. KOHINOOR ROPES PVT. LTD.
KRISHNA ANTIOXIDANTS PVT. LTD., CHIPLUN UNIT KRISHNA ANTIOXIDANTS PVT. LTD., LOTE UNIT
KRISHNA KNITWEAR TECHNOLOGY LTD. LAVINO KAPUR COTTONS PVT. LTD. UNIT II
LAXMI DENTAL EXPORT PVT LTD  
Iनिर्यातोन्मुख यूनिटों के लिए उपलब्ध प्रोत्साहन ईओयू के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रोत्साहन/सुविधाएँ संक्षेप में इस प्रकार हैं:-
  1. बांडेड वेयरहाउस/इनपुट, उपभोग्य सामग्रियों, कार्यालय या अन्य पूंजीगत वस्तुओं (सेकंड-हैंड पूंजीगत वस्तुओं सहित) आदि की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों से शुल्क मुक्त आयात या खरीद। [अधिसूचना संख्या 52/2003-सीमा शुल्क, दिनांक 31.03.2003 के तहत]। केंद्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना घरेलू टैरिफ क्षेत्र से माल की खरीद [अधिसूचना संख्या 22/2003-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31.03.2003 के तहत]।
  2. डीटीए निर्माताओं द्वारा की गई आपूर्ति एफटीपी के अध्याय 8 के तहत माने गए निर्यात लाभों के लिए पात्र है, जिसमंत ड्रॉबैक, टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी और डीटीए आपूर्तिकर्ता को शुल्क मुक्त आयात सक्षम करने के लिए अग्रिम प्राधिकरण जारी करना शामिल है।
  3. निर्यात के लिए माल के निर्माण के लिए सी-फॉर्म के खिलाफ डीटीए से खरीदे गए माल पर केंद्रीय बिक्री कर की पूर्ण प्रतिपूर्ति निर्यात आय को आयकर के भुगतान से छूट (31.3.11 तक)।
  4. निर्यात के लिए माल के निर्माण के लिए सी-फॉर्म के तहत डीटीए से खरीदे गए माल पर केंद्रीय बिक्री कर की पूर्ण प्रतिपूर्ति।
  5. निर्यात आय को आयकर के भुगतान से छूट (31.3.11 तक)
  6. केंद्रीय उत्पाद शुल्क की रियायती दर के भुगतान पर निर्यात (यानी भौतिक निर्यात) के एफओबी मूल्य के 50% तक डीटीए बिक्री (अग्रिम डीटीए बिक्री सहित) की अनुमति है [अधिसूचना संख्या 23/2003-केंद्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक 31.03.2003 के तहत]।
  7. पांच वर्षों की अवधि में केवल सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा आय (एनएफई) हासिल की जानी है।
  8. (viii) शुल्क मुक्त सामान (पूंजीगत सामान को छोड़कर) का उपयोग 3 साल की अवधि में किया जाना है।
  9. निर्यात आय 12 महीने की अवधि के भीतर प्राप्त की जाएगी। ईईएफसी खाते में निर्यात आय का 100% तक प्रतिधारण की अनुमति है। (x) एफटीपी के पैराग्राफ 6.9 के तहत डीटीए में की गई आपूर्ति और अन्य निर्यातक इकाइयों/बॉन्डेड गोदामों को आपूर्ति को सकारात्मक एनएफई की पूर्ति के उद्देश्य से गिना जाता है।
  10. डीजीएफटी द्वारा जारी अग्रिम प्राधिकरण/डीएफआईए के तहत डीटीए में माल को शुल्क मुक्त आपूर्ति की अनुमति दी गई है।
  11. कुछ शर्तों को पूरा करने के अधीन डीटीए के लिए या उससे नौकरी-कार्य/उप-ठेका देने की अनुमति है।
  12. व्यक्तिगत परिवहन और विदेशी डाकघर के माध्यम से कीमती वस्तुओं सहित वस्तुओं के आयात/निर्यात की अनुमति।
  13. औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार 100% तक एफडीआई की अनुमति।
  14. एसएसआई क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं के निर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट।
  15. सॉफ्टवेयर इकाइयों को प्रशिक्षण उद्देश्यों (वाणिज्यिक प्रशिक्षण सहित) के लिए कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करने की अनुमति है।
  16. ईओयू ने यूनिट के बंधुआ क्षेत्र के बाहर एक फैक्स मशीन और दो कंप्यूटरों की स्थापना की अनुमति दी।
  17. पूंजीगत वस्तुओं पर 100% तक मूल्यह्रास की अनुमति। डिबॉन्डिंग पर, पूंजीगत वस्तुओं के मूल्यह्रास मूल्य पर शुल्क का भुगतान किया जाना है। ईओयू के लिए स्थान ईओयू देश में कहीं भी स्थापित किया जा सकता है और सॉफ्टवेयर, फूलों की खेती, बागवानी, कृषि, जलीय कृषि, पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन और रेशम उत्पादन या अन्य समान गतिविधियों के निर्माण और उत्पादन में लगाया जा सकता है। हालाँकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि बड़े शहरों के मामले में जहां जनसंख्या दस लाख से अधिक है, जैसे कि बैंगलोर और कोचीन, प्रस्तावित स्थान उस शहर की मानक शहरी क्षेत्र सीमा से कम से कम 25 किमी दूर होना चाहिए, जब तक कि ऐसा न हो। 25 जुलाई, 1991 से पहले "औद्योगिक क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। क्षेत्र का चयन करते समय इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और प्रिंटिंग जैसे गैर-प्रदूषणकारी ईओयू को ऐसे प्रतिबंधों से छूट दी गई है। स्थानीय क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य सरकार के अलावा, ईओयू की स्थापना भी पर्यावरण नियमों और विनियमों द्वारा सख्ती से निर्देशित होती है। इसलिए, यदि ईओयू इकाई ने सभी स्थानिक नीति को पूरा कर लिया है, लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है, तो भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को प्रस्ताव रद्द करने का अधिकार है। ऐसी स्थिति में उद्योगपतियों को उस निर्णय का पालन करना होगा।

यूनिट अनुमोदन समिति (यूएसी) ईओयू योजना के तहत एक इकाई स्थापित करने के लिए, मंजूरी यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा दी जाती है, जिसकी अध्यक्षता क्षेत्राधिकार विकास आयुक्त करते हैं और इसमें एसईजेड अधिकारी, राज्य सरकार के अधिकारी और क्षेत्राधिकार केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधिकारी शामिल होते हैं। आयुक्तालय सदस्य के रूप में। यूनिट अनुमोदन समिति की शक्तियाँ संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

  1. स्वचालित मार्ग के तहत ईओयू स्थापित करने के लिए एक आवेदन पर विचार करना।
  2. ईओयू को एसईजेड यूनिटों में बदलने पर विचार करना और अनुमति देना।
  3. ईओयू के प्रदर्शन की निगरानी करना।
  4. स्थापना, परिवर्तन से संबंधित सभी अनुमोदन और मंजूरी प्रदान करना
  5. ईओयू का गठन या गतिविधि, संचालन और उल्लंघन, यदि कोई हो, के लिए कार्रवाई करना।
  6. केंद्र सरकार/राज्य या उसकी एजेंसियों द्वारा सौंपे गए किसी भी अन्य कार्य को निष्पादित करना।
परिशिष्ट-6बी ईओयू के लिए क्षेत्र विशिष्ट आवश्यकताएं
  1. कॉफ़ी: आयातित कॉफ़ी का निर्यात प्रासंगिक अधिनियम के तहत कॉफ़ी बोर्ड से अनुमोदन के अधीन होगा।
  2. उच्च ग्रेड लौह अयस्क: गोवा मूल और रेडी मूल के लौह अयस्क को छोड़कर, उच्च ग्रेड लौह अयस्क यानी 64% लौह अयस्क और उससे ऊपर के निर्यात के प्रस्ताव वर्तमान में एमएमटीसी के माध्यम से प्रसारित किए गए हैं और इसका निर्यात बीओए के अनुमोदन के अधीन होगा।
  3. पॉलिएस्टर यार्न: पॉलिएस्टर यार्न बनाने वाली वाली किसी भी इकाई - मौजूदा या नई - को तीसरे पक्ष के माध्यम से निर्यात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें सीधे निर्यात करना होगा।
  4. कपड़ा: ईओयू योजनाओं के तहत कपड़ों/प्रयुक्त कपड़ों/माध्यमिक कपड़ा सामग्री/क्लिपिंग/लत्ता/औद्योगिक वाइपर/घटिया ऊन/यार्न/कंबल/शॉल और अन्य पुनर्चक्रण योग्य कपड़ा सामग्री के पुनर्प्रसंस्करण से संबंधित गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। बशर्ते कि किसी मौजूदा इकाई के लिए अनुमति पत्र के विस्तार का निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
  5. चाय: चाय के मामले में, न्यूनतम 50% मूल्यवर्धन पूरा करना होगा।
  6. पृथक्करण गतिविधियां: पृथक्करण गतिविधियां 1.4.2002 से "निर्माण" की परिभाषा के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। हालांकि, इस गतिविधि को वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए 1.4.2002 से पहले स्थापित यूनिटों के संबंध में जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। मौजूदा नीति के अनुसार छूट लाभ के साथ आवश्यक इनपुट की भी अनुमति होगी। हालांकि, FTP के पैरा 6.08 या 6.09 के तहत DTA बिक्री की सुविधा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
  7. मसाले (निर्यात और आयात वस्तुओं के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण के अध्याय 9 द्वारा कवर किए गए: i. निर्यात के लिए मसालों के आयात को पैरा 6.01 (डी) के तहत प्रदान किए गए कर्तव्यों और/या करों और मुआवजा उपकर के भुगतान के साथ या उसके बिना अनुमति दी जाएगी। (ii) और (iii) एफटीपी 2015-20 केवल क्रशिंग / ग्राउंडिंग / स्टरलाइज़ेशन या तेल और ओलियोरेसिन के निर्माण जैसे मूल्य संवर्धन उद्देश्यों के लिए और साधारण सफाई, ग्रेडिंग, रीपैकिंग इत्यादि के लिए नहीं। ii। 15% का न्यूनतम मूल्यवर्धन अनुमति पत्र (एलओपी) / आशय पत्र (एलओआई) को पूरा करना होगा (ए) अनुमोदन पर, डीसी / नामित अधिकारी द्वारा ईओयू / ईएचटीपी को अनुमति पत्र (एलओपी) / आशय पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा। / एसटीपी / बीटीपी इकाई। एलओपी / एलओआई की प्रारंभिक वैधता 2 वर्ष की होगी ताकि इकाई संयंत्र का निर्माण और मशीनरी स्थापित कर सके और इस समय तक इकाई को उत्पादन शुरू कर देना चाहिए। यदि इकाई उत्पादन शुरू करने में सक्षम नहीं है 2 साल की प्रारंभिक वैधता में, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले वैध कारणों के लिए डीसी द्वारा एक वर्ष का विस्तार दिया जा सकता है। इसके बाद यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा एक वर्ष का विस्तार इस शर्त पर दिया जा सकता है कि यूनिट की स्थापना से संबंधित निर्माण सहित दो तिहाई गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं और इस आशय का चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र यूनिट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यदि आवश्यक हुआ तो अनुमोदन बोर्ड द्वारा आगे विस्तार दिया जाएगा। एक बार जब इकाई उत्पादन शुरू कर देती है, तो जारी किया गया एलओपी/एलओआई उसकी गतिविधियों के लिए 5 साल की अवधि के लिए वैध होगा। इस अवधि को डीसी द्वारा एक बार में 5 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। (बी) औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ईओयू की स्थापना के प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर 45 दिनों के भीतर बीओए (परिशिष्ट और एएनएफ के परिशिष्ट 6 सी के अनुसार) और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्ताव की मंजूरी के बाद डीसी द्वारा मंजूरी दी जा सकती है। (सी) एलओपी/एलओआई तैयार माल की बिक्री के संबंध में निर्माण/सेवा गतिविधि, वार्षिक क्षमता, डॉलर के संदर्भ में पहले पांच वर्षों के लिए अनुमानित वार्षिक निर्यात, शुद्ध विदेशी मुद्रा (एनएफई) आय, सीमाएं, यदि कोई हो, के आइटम निर्दिष्ट करेगा। डीटीए में उप-उत्पाद और अस्वीकृत और ऐसे अन्य मामले जो आवश्यक हो सकते हैं और ऐसी शर्तें भी लगा सकते हैं जो आवश्यक हो सकती हैं। (डी) संबंधित प्राधिकारी द्वारा ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी यूनिटों को जारी किए गए एलओपी/एलओआई को सभी उद्देश्यों के लिए एक प्राधिकरण के रूप में माना जाएगा। ईओयू के लिए एलओपी का मानक प्रारूप परिशिष्ट और एएनएफ के परिशिष्ट 6 डी में दिया गया है (ई) ईओयू के पास अलग एलओपी के लिए अलग-अलग निर्धारित परिसर होंगे। इसी प्रकार, पट्टे पर दिए गए परिसर पर ईओयू को मंजूरी दी जा सकती है, बशर्ते कि पट्टा सरकारी विभाग/उपक्रम/एजेंसी से प्राप्त किया गया हो। हालाँकि, यदि पट्टा निजी पार्टियों से प्राप्त किया गया है, तो इसकी वैधता अवधि एलयूटी की तारीख से पांच साल होगी और डीसी पट्टे की वास्तविक प्रकृति के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा। (एफ) एफटीपी के पैराग्राफ 6.05 में दिए गए अनुमोदन की अवधि पूरी होने पर, इकाई के लिए योजना के तहत जारी रखने या योजना से बाहर निकलने का विकल्प खुला होगा। जहां इकाई जारी रखने का विकल्प चुनती है, डीसी अनुमोदन अवधि बढ़ा देगा। यदि अनुमोदन अवधि समाप्त होने के छह महीने की अवधि के भीतर इकाई से इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो डीसी स्वत: संज्ञान लेते हुए ईओयू योजना के तहत अनुमोदन रद्द करने और इस संबंध में आगे की कार्रवाई करेगा। जहां इकाइयां ऊपर निर्धारित छह महीने की समाप्ति के बाद भी जारी रखने का विकल्प देती हैं, डीसी बीओए की मंजूरी प्राप्त करने के बाद विस्तार प्रदान करेगा। कानूनी उपक्रम (एलयूटी) (ए) अनुमोदित ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी इकाई परिशिष्ट और एएनएफ के परिशिष्ट 6 ई के अनुसार संबंधित डीसी / नामित अधिकारी के साथ एक एलयूटी निष्पादित करेगी। (बी) सभी ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी यूनिटों का एक स्थायी ई-मेल पता होना चाहिए। नए यूनिटों के लिए कोई भी एलयूटी तब तक निष्पादित नहीं किया जाएगा जब तक इकाई के पास अपना स्थायी ई-मेल पता और उक्त ई-मेल आईडी पर डिजिटल हस्ताक्षर न हो। ईओयू के पास स्थायी ई-मेल पता और डिजिटल हस्ताक्षर नहीं होने की स्थिति में, डीसी द्वारा आगे के आयात और डीटीए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।
परिशिष्ट-6एफ ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए दिशानिर्देश-
  1. प्रत्येक परिचालन इकाई के प्रदर्शन और अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा विकास आयुक्त द्वारा अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के अंत से पहले की जाएगी;
  2. प्रत्येक विकास आयुक्त द्वारा वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा का सारांश नीचे बताए गए तीन प्रारूपों के तहत हर साल 30 सितंबर तक जानकारी के लिए वाणिज्य मंत्रालय को भेजा जाएगा;

प्रोफार्मा I: पिछले वर्ष की तुलना में प्रदर्शन और निगरानी का तुलनात्मक विवरण;

प्रोफार्मा II: ईओयू यूनिटों के वार्षिक प्रदर्शन का सारांश, क्षेत्रवार उप-योग के साथ।

प्रोफार्मा III: समीक्षा के परिणाम को दर्शाने वाले एनएफई पर यूनिटो-वार विवरण।

संशोधित किया गया: 08-Feb-2024